वसूली वाद से पहले माँग की नोटिस

माँग की नोटिस केवल यह दिखाने के लिए भेजा गया काग़ज़ नहीं है कि वकील शामिल हो गया है। वह क्या कहती है, और कब भेजी जाती है, इससे यह तय हो सकता है कि ऋण वसूल होगा भी या नहीं।

माँग की नोटिस वह पत्र है, प्रायः किसी अधिवक्ता की ओर से, जिसमें क्या देय है, दावे का आधार, तथा वह तिथि जिस तक भुगतान करना है, दी जाती है, और यह वसूली वाद दाख़िल करने से पहले भेजी जाती है। यह कोई औपचारिकता नहीं है जिसे निपटा दिया जाए। बहुत से ऋण इसी चरण में चुका दिए जाते हैं, एक बार जब दावा लिखित रूप में एक निश्चित तिथि के साथ रखा जाता है, और वाद की आवश्यकता ही नहीं रहती।

नोटिस दो ऐसे काम करती है जिन पर वाद बाद में निर्भर करेगा। वह यह तय करती है कि वास्तव में क्या दावा किया गया था, राशि, और वह लेन-देन जिससे वह उत्पन्न होती है, तथा यह अभिलिखित करती है कि देनदार से माँगा गया और उसने नहीं चुकाया, जो बाद में विवाद होने पर साक्ष्य का हिस्सा बनती है। यह समय से भी जुड़ी है: परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वसूली वाद सामान्यतः ऋण देय होने के तीन वर्षों के भीतर दाख़िल होना चाहिए, और उस अवधि के भीतर की गई ऋण की लिखित स्वीकृति तीन वर्षों को नए सिरे से आरंभ कर सकती है। नोटिस, तथा उसका कोई भी उत्तर, प्रायः इस बात का सबसे स्पष्ट अभिलेख होती है कि यह कब हुआ।

जो नोटिस काम करती है वह यह ठीक-ठीक बताती है कि क्या देय है और क्यों: मूलधन, दावा किया गया कोई भी ब्याज तथा उसकी गणना कैसे की गई है, वह बीजक, ऋण अथवा चेक जिससे दावा उत्पन्न होता है, तथा भुगतान की एक निश्चित तिथि। जो नोटिस केवल “बकाया राशि” माँगती है, वह बाद में इस विवाद को आमंत्रित करती है कि वास्तव में क्या दावा किया गया था, और कब। जहाँ दावा किसी लिखित विलेख अथवा स्वीकृत खाते पर हो, वहाँ दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के अंतर्गत एक तीव्रतर संक्षिप्त वाद उपलब्ध हो सकता है, जिसमें देनदार को प्रतिरक्षा की अनुमति मिलने से पहले न्यायालय की अनुज्ञा लेनी होती है।

अनादृत चेक एक संकीर्ण मामला है जिसकी अपनी सख्त समय-सीमा है, सामान्य दीवानी नोटिस से अलग। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत, बैंक का वापसी-ज्ञापन मिलने पर 30 दिनों में नोटिस भेजनी होती है; चेक देने वाले के पास तब भुगतान के लिए 15 दिन होते हैं; उसके बाद ही उस अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर आपराधिक शिकायत उपलब्ध होती है। इनमें से किसी भी तिथि को चूक जाने से आपराधिक उपाय सदा के लिए बंद हो सकता है, यद्यपि धन की वसूली एक सामान्य दीवानी वसूली वाद के माध्यम से फिर भी की जा सकती है। देखें वसूली के वाद।

यह टिप्पणी केवल सामान्य स्थिति बताती है। किसी विशेष नोटिस में क्या लिखा जाना चाहिए, और कौन-सी अवधि लागू होती है, यह लेन-देन के प्रकार तथा मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और यहाँ दी गई कोई बात विधिक सलाह नहीं है।

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