प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

तीन दस्तावेज़ जिन्हें नियमित रूप से एक-दूसरे से भ्रमित किया जाता है, और यह कैसे पहचानें कि संपदा को वास्तव में किसकी आवश्यकता है।

मृत्यु के बाद परिवार को सामान्यतः कोई बैंक, रजिस्ट्री अथवा कंपनी बताती है कि मृतक की संपत्ति के विषय में कार्य करने से पहले न्यायालय का कोई दस्तावेज़ चाहिए। तीन भिन्न दस्तावेज़ों के नाम लिए जाते हैं, प्रायः एक-दूसरे के स्थान पर, और वे एक ही वस्तु नहीं हैं।

प्रोबेट वसीयत के विषय में न्यायालय का प्रमाणन है, जो उसमें नामित निष्पादक को दिया जाता है। वह यह भी स्थापित करता है कि वसीयत वास्तविक है और यह भी कि उसके अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति प्राधिकृत है। प्रोबेट वसीयत तथा निष्पादक—दोनों की उपस्थिति मान लेता है।

प्रशासन-पत्र वहाँ दिए जाते हैं जहाँ यह पूर्वधारणा टूट जाती है — वसीयत नहीं है, अथवा वसीयत है पर कोई निष्पादक कार्य करने में समर्थ या इच्छुक नहीं है। यह प्रशासक को संपदा एकत्र करने, उसके देय चुकाने और शेष बाँटने का प्राधिकार देता है। यह प्रशासन का सामान्य प्राधिकार है।

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र इससे संकुचित है और ऋणों तथा प्रतिभूतियों से संबंधित है: मृतक को देय धन, बैंक जमा, अंश तथा उसी प्रकार की संपत्तियाँ। यह धारक को वे ऋण प्राप्त करने और उन प्रतिभूतियों के विषय में कार्य करने का प्राधिकार देता है। यह अचल संपत्ति के स्वामित्व का निर्णय नहीं है, और यह किसी वसीयत को प्रमाणित नहीं करता।

अतः किसी संपदा को कौन सा दस्तावेज़ चाहिए, यह तीन बातों पर निर्भर है: वसीयत है या नहीं; संपदा किन वस्तुओं से बनी है, क्योंकि अचल संपत्ति और ऋणों का निपटारा एक ही ढंग से नहीं होता; तथा मृतक कहाँ रहता था और संपत्ति कहाँ स्थित है, जिससे न्यायालय तय होता है। कुछ स्थानों पर, तथा कुछ समुदायों के लिए, वसीयत पर निर्भर होने से पहले उसका प्रोबेट अनिवार्य है — यह एक और कारण है कि इस प्रश्न का उत्तर सामान्य नियम से नहीं, विशिष्ट तथ्यों के आधार पर दिया जाता है।

किसी भी अनुदान का विरोध किया जा सकता है। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति कैविएट दाख़िल कर सकता है, जिसके बाद आवेदन औपचारिकता न रहकर विरोधित कार्यवाही बन जाता है, जिसमें वसीयत सिद्ध करनी पड़ती है — कि वसीयतकर्ता ने उसे बनाया, समझा, और किसी और के दबाव में कार्य नहीं कर रहा था। जहाँ संपदा संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में मिली हो और वारिस उसे सहमति से न बाँट सकें, वहाँ बँटवारे का पृथक् वाद भी आवश्यक हो सकता है।

यह टिप्पणी केवल सामान्य भेद बताती है। किसी विशेष संपदा में कौन सा दस्तावेज़ आवश्यक है और किस न्यायालय के समक्ष, यह उस संपदा के तथ्यों पर निर्भर है, और यहाँ कुछ भी विधिक सलाह नहीं है।

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